यातायात नियम तोड़ने पर अब ऑनलाइन जब्त किए जाएंगे गाड़ी के पेपर्स
लखनऊ। यातायात नियम तोड़ने पर गाड़ी का चालान करते वक्त ट्रैफिक पुलिस अब कागजात नहीं मांगेगी। अब ऐसे लोगों के कागजात ऑनलाइन जब्त किए जाएंगे।
दरअसल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एम परिवहन ऐप पर गाड़ियों के कागजात रखने की सुविधा दी है।
पुलिस ने इसी ऐप से कागजात ऑनलाइन जब्त ई-चालान करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था लागू होने पर लोगों को गाड़ी के कागजात लेकर चलने से फुर्सत मिलेगी तो पुलिस को भी लोहों की बहानेबाजी से छुटकारा मिल जाएगा।
डिजिटल इंडिया के तहत ही अब चालान प्रक्रिया पेपरलेस करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन ऐप या डिजिलॉकर ऐप से गाड़ियों के कागजात ऑनलाइन जब्त कर ई-चालान किया जाएगा।
ई-चालान ऐप को एम परिवहन ऐप से जोड़ दिया गया है। इससे ई-चालान करते वक्त एम परिवहन ऐप से गाड़ी के कागजात ऑलनाइन जब्त किए जा सकेंगे। जब्त कागजात परिवहन विभाग के सारथी या वाहन डेटाबेस ऐप पर डाले जाएंगे ताकि वाहन स्वामी इन्हें देख सकें। इसके बाद चालान का जुर्माना जमा होते ही जब्त पेपर सारथी ऐप से हटा दिया जाएगा।
पता ढूंढ़ने से मिलेगा छुटकारा
ट्रैफिक पुलिस जनवरी से अब तक करीब 60 हजार ई-चालान कर चुकी है लेकिन इनमें करीब 15 हजार वाहन स्वामियों का पता बदल चुका है। इस कारण उन तक चालान की रसीद नहीं पहुंची है। ऑनलाइन कागजात जब्त करने पर वाहन स्वामी तक रसीद पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ डेटाबेस के जरिए पुलिस को यह भी पता चल सकेगा कि किस गाड़ी का कितनी बार चालान कटा है। अभी यह पता न चलने के कारण पुलिस बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही नहीं कर पा रही।
-एजेंसियां