अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित
नई दिल्ली। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित करने का भी आदेश दिया है।
इस कमेटी में भूपिंदर सिंह मान (अध्यक्ष बेकीयू), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान), अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री) और अनिल धनवट (शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र) शामिल होंगे।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत और चीफ जस्टिस ने सरकार और किसान संगठनों को जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि वह कानून की वैधता और नागरिकों के जीवन को लेकर चिंतित है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कमेटी सबकी सुनेगी। जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वह कमेटी के पास जा सकता है। यह कोई आदेश जारी नहीं करेगा या किसी को सजा नहीं देगा। यह केवल हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी का गठन करते हैं ताकि हमारे पास एक साफ तस्वीर हो। हम यह नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अगर आप अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।
तो अब रामलीला मैदान में होगा प्रदर्शन!
किसानों के वकील विकास सिंह ने कहा कि किसान प्रदर्शन स्थल से उस जगह जा सकते हैं जहां से प्रदर्शन दिखे अन्यथा प्रदर्शन का मतलब नहीं रह जाएगा। प्रदर्शन के लिए हमें रामलीला मैदान दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान या कहीं और पर प्रदर्शन के लिए पुलिस कमिश्नर से किसान इजाजत के लिए आवेदन दे सकते हैं ऐसा हम ऑर्डर करेंगे।
-एजेंसियां