PMLA कोर्ट से नीरव मोदी को बड़ा झटका, संपूर्ण खजाना जब्त करने का आदेश
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहे PMLA कोर्ट ने कहा कि पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है लिहाजा नया भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (FEOA) के तहत कोर्ट उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था. आज PMLA कोर्ट ने आदेश दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएं. इस आदेश के बाद अब नीरव की सभी संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है लिहाजा नया भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (FEOA) उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है. इसके बाद कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने करने का आदेश दे दिया. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही कर चुका है. वहीं मार्च 2020 में हुई उसकी संपत्तियों की नीलामी से 51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे. इन संपत्तियों को ईडी ने ही जब्त किया था.
भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की नीलाम (Auction) की गई संपत्तियों में रॉल्स रॉयस कार, एमएफ हुसैन और अमृता शेर-गिल की पेटिंग्स और डिजाइनर हैंडबैग शामिल थे. इससे पहले सैफरनआर्ट ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कुछ कलाकृतियों की मार्च 2019 में नीलामी की थी, इससे 55 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी (Fraud) का आरोप है. नीरव मोदी देश से फरार है और इस समय लंदन (London) की एक जेल में कैद है.
-एजेंसियां